बहराइच यूपी-बहराइच में ऑपरेशन शिकंजा के तहत नाबालिक बच्ची(शुजा) को मिला 3 माह में इंसाफ, रिश्तों को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा

*बहराइच पुलिस*


*बहराइच में ऑपरेशन शिकंजा के तहत नाबालिक बच्ची(शुजा) को मिला 3 माह में इंसाफ,  रिश्तों को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा*

जनपद के थाना सुजौली में दिनांक 25/8/ 2021 को रात्रि 00:01 बजे वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर दी गयी, कि उसके पति द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ 2 वर्ष पूर्व से उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म  करने व विरोध करने पर मारना पीटना व जानमाल की धमकी दिए जाने की सूचना दिया, जिसके संबंध में थाना सुजौली पर *मु.अ.
 सं 122/2021 धारा 376(3),323,506 भादवि व 5(पी)/6 पोक्सो एक्ट*  पंजीकृत हुआ । जघन्यतम अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा वादिनी व पीड़िता के बयान अभिलिखित कर साक्ष्य संकलित करते हुए दुष्कर्मी पिता को *दिनांक 25.08.2021 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।* विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर *डीएनए परीक्षण* हेतु प्रदर्शों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर दाखिल कर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया। विवेचक द्वारा संपूर्ण *विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर मात्र 11 दिनों में* अभियुक्त  के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय अंतर्गत *धारा 376(3),323,506 भादवि व 5(पी)/6 पोक्सो एक्ट* में प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /रेप व पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 1 बहराइच द्वारा दिनांक 07.09.2021 को संज्ञान लेकर *दिनांक 28.09.2021 को विचारण शुरू हुआ।* अभियोजन पक्ष के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट श्री संत प्रताप सिंह द्वारा की गई सकारात्मक पैरवी से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए गए। माननीय न्यायालय में न्यायाधीश श्री नितिन पाण्डेय अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट प्रथम द्वारा  *मात्र  57 दिनों में विचारण में पूर्ण कर  आज दिनांक 23-11-2021* को अभियुक्त को *फाँसी* व *51,000 रुपये के जुर्माने के सजा सुनाई गई।*
माननीय न्यायालय का यह फैसला इस तरह के जघन्यतम अपराधों के लिए भविष्य में एक नजीर प्रस्तुत करेगा । माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग पीड़िता को *"शुजा"* नाम से संबोधित किया गया।

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